अफसरों की कृपा से बचे ट्रांसपोर्टर, विभाग को लगा 3.59 लाख का चूना
गोंडा परिवहन विभाग के अफसर सड़क पर चेकिग के दौरान जुर्माने के निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। जांच में सामने आया है कि यहां 1
अजय पांडेय, गोंडा : परिवहन विभाग के अफसर सड़क पर चेकिग के दौरान जुर्माने के निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से विभाग को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। जांच में सामने आया है कि यहां 18 वाहनों को छोड़ दिया गया जबकि इनपर कैरिज बाय रोड एक्ट 2007 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता था। इससे परिवहन विभाग को 3.59 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। अब इसको लेकर पड़ताल शुरू कर दी गई है।
सरकार ने सड़क मार्ग से माल की ढुलाई में लगे ट्रांसपोर्टरों की जवाबदेही तय करने के लिए वर्ष 2007 में एक्ट बनाया था। इसमें ओवरलोडिग करने व कराने वाले को दंड का भागीदार बनाया गया है। यदि किसी ट्रक या अन्य वाहन पर क्षमता से अधिक माल ले जाया जा रहा है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाने की व्यवस्था है। सरकार का मानना था कि इससे काफी हद तक ओवरलोडिग पर लगाम लगेगी लेकिन, यहां अधिनियम पर अफसरों की कृपा भारी है। सूत्र बताते हैं कि ट्रांसपोर्टरों से मिलीभगत के चलते उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है। केवल माल की ढुलाई करने वाले पर भी जुर्माना लगाया जाता है। जांच में पकड़ी गई खामी
विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। इसमें 18 वाहनों पर एक्ट के तहत जुर्माना न लगाने की बात सामने आई है। इससे जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर परिवहन विभाग के वित्त नियंत्रक राजेंद्र सिंह ने आरटीओ व एआरटीओ से रिपोर्ट तलब की है। पत्रावली खंगाली जा रही है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण जानकारी में आया है। फाइल दिखवा रहे हैं। अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी।