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डीएम बने राम जानकी मंदिर के रिसीवर

रिसीवर नियुक्त किया है। डीएम ने तीन सदस्यीय समिति का गठन करके विवादित संपत्ति के रिसीवर बनाने के साथ ही स्वयं निगरानी करेंगे। ये समिति कृषि योग्य जमीन मंदिर में पूजा-पाठ का प्रबंधन व संरक्षण करेगी। डीएम को प्रत्येक चार माह में आय-व्यय का ब्यौरा न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 10:39 PM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 06:30 AM (IST)
डीएम बने राम जानकी मंदिर के रिसीवर
डीएम बने राम जानकी मंदिर के रिसीवर

गोंडा : पूरे ठाकुर गांव के राम जानकी मंदिर के रिसीवर डीएम बनाए गए हैं। जिला जज सीनियर डिवीजन ने डीएम को तीन सदस्यीय कमेटी को रिसीवर नियुक्त करके मंदिर के संपत्तियों की देखभाल व पूजा-अर्चना कराने के आदेश दिए हैं। चार माह पूरा ब्यौरा न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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सदर तहसील के पूरे ठाकुर गांव में रामजानकी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर की संपत्ति को लेकर काफी दिनों से दो पक्षों में विवाद चल रहा है। गांव के ही चिताराम तिवारी ने मंदिर के सर्वराहकार होने का दावा करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां एक याचिका दाखिल की थी। इसके बाद एक याचिका हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई। उच्च न्यायालय ने पक्षकारों से अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। सिविल जज ने 16 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए डीएम गोंडा को मंदिर व उसकी संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त किया है। डीएम तीन सदस्यीय समिति का गठन करके विवादित संपत्ति के रिसीवर बनाने के साथ ही स्वयं निगरानी करेंगे। ये समिति कृषि योग्य जमीन, मंदिर में पूजा-पाठ का प्रबंधन व संरक्षण करेगी। डीएम को प्रत्येक चार माह में आय-व्यय का ब्यौरा न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।


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