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पॉलीथिन में सामान बेचने पर मुकदमा, जुर्माना जमा नहीं किया तो दुकानदार पर गिरी गाज

छापेमारी में मिली थीं एक किलो से ज्यादा थैलिया, कटरा थाने में दर्ज हुआ पहला केस। जुर्माना जमा नहीं किया तो दुकानदार पर की गई कार्रवाई। छह माह की सजा का प्रावधान।

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Aug 2018 04:24 PM (IST)Updated: Fri, 31 Aug 2018 04:24 PM (IST)
पॉलीथिन में सामान बेचने पर मुकदमा, जुर्माना जमा नहीं किया तो दुकानदार पर गिरी गाज

गोंडा(जेएनएन)। प्रतिबंधित पॉलीथिन उपयोग करने वालों के लिए यह आगाह करने वाली खबर है। यदि सरकार द्वारा निषिद्ध पॉलीथिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए वरना पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेज नहीं करेगी। इस कड़ी कार्रवाई की शुरुआत गुरुवार को यहा हो चुकी है। कटरा थाने में आरोपी दुकानदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। 15 अगस्त के बाद यह पहला मामला है जिसमें प्लास्टिक बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसे प्रदेश का भी पहला मामला बताया जा रहा है।

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नगर पंचायत कटराबाजार की अधिशासी अधिकारी सुरभि पाडेय की तहरीर पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई है। तहरीर के अनुसार गत 21 अगस्त को टाउन एरिया के कर्मियों ने छापेमारी के दौरान एक शख्स के पास से 1100 ग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन की थैलिया बरामद कीं। आरोपी प्लास्टिक की इन थैलियों में सामान रखकर ग्राहकों को बेच रहा था। कर्मचारियों की रिपोर्ट पर आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया, जिसे उसने जमा नहीं किया। एसपी ने बताया कि ईओ की तहरीर पर नगर जिलेदार पर 7/8 उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेबल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। छह माह की सजा का प्रावधान :

कटरा बाजार थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन पकड़े जाने पर 7/8 उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेबल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एक माह से छह माह की सजा तथा एक हजार से दस हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है। जिले का पहला मामला:

एसपी लल्लन सिंह का कहना है कि जिले में यह पहला मुकदमा इस धारा में दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि यदि निकायों की ओर से तहरीर दी जाएगी तो प्रतिबंधित पॉलीथिन का इस्तेमाल करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने से गुरेज नहीं किया जाएगा।


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