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छात्रा की आत्महत्या मामले में शिक्षक को आजीवन कारावास

गोंडा सात साल बाद शनिवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा के आत्महत्या के मामले में विशेष न्

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 09:34 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 09:34 PM (IST)
छात्रा की आत्महत्या मामले में शिक्षक को आजीवन कारावास
छात्रा की आत्महत्या मामले में शिक्षक को आजीवन कारावास

गोंडा: सात साल बाद शनिवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा के आत्महत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दोषी मिले शिक्षक दीपक फर्नांडो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। संबंधित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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विशेष अभियोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली नगर में मुकदमा किया था। कहा था कि उसकी बेटी नगर के प्रतिष्ठित स्कूल में नौंवी में पढ़ रही थी। नौ अक्टूबर 2015 को उसकी बिटिया स्कूल गई थी। दोपहर में करीब साढ़े 12 बजे उसके पास स्कूल से मोबाइल पर फोन आया कि उसकी बिटिया की तबीयत खराब है। वह उसे लेकर घर आया। शिक्षिका पत्नी को स्कूल से लाने गया, रास्ते में पता चला कि उसकी बेटी ने आग लगा ली। उसे एक निजी नर्सिंग होम ले जाया गया। इसके बाद लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में जब बेटी के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें सुसाइड नोट मिला। इसमें तीन शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता को मोबाइल मैसेज व चैटिग के माध्यम से परेशान किया गया। शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक के दु‌र्व्यवहार के कारण छात्रा ने आग लगा ली, इससे उसकी मौत हो गई। न्यायालय ने शिक्षक आवास विकास कालोनी निवासी दीपक फर्नांडो को दोषी माना। इस मामले में दीपक को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में एक अन्य शिक्षक आफताब अहमद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।


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