मिलावट मामले में लगाया 1.95 लाख रुपये जुर्माना
मिलावट के मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर किए गए मुकदमों की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक न्यायालय द्वारा दिसंबर माह में कुल सात मामलों में एक लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। एक माह के भीतर यह धनराशि जमा न करने पर लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही अन्य कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
गोंडा: मिलावट के मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर किए गए मुकदमों की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक न्यायालय द्वारा दिसंबर माह में कुल सात मामलों में एक लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। एक माह के भीतर यह धनराशि जमा न करने पर लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही अन्य कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
अभिहित अधिकारी ने बताया कि एडीएम रत्नाकर मिश्र के न्यायालय पर पूर्व में मिलावट की आई रिपोर्ट के आधार पर दाखिल किए गए मुकदमों की सुनवाई की गई। इसमें वर्ष 2016 में लिए गए नमूने में खोया में मिल्क फैट में तीस प्रतिशत की कमी पर अधोमानक घोषित किए एक नमूने के आधार पर प्रदीप कुमार मोदनवाल पर तीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, गलत जानकारी देने पर मेसर्स रस्तोगी ट्रे¨डग कंपनी पर दस हजार रुपये, थोक विक्रेता मेसर्स हनुमान प्रसाद नंद किशोर पर 15 हजार रुपये व निर्माता मेसर्स श्री ट्रेडर्स कानुपर की फर्म पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। गोमती पान मसाला का नमूना अधोमानक मिलने के मामले में विक्रेता सोनू गुप्त पर दस हजार रुपये व निर्माता मेसर्स शिमला गोमती पान प्रोडक्ट लखनऊ पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दूध का नमूना फेल पर चार विक्रेताओं पर 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।