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दहेज हत्या के मामले में पति को 12 साल की सजा

हुआ। घर से भगा भी दिया गया। उसका आरोप था कि 13 सितंबर 2012 को सूचना पर जब वह बेटी की ससुराल पहुंची तो उसकी बेटी का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के भी निशान थे। पुलिस ने न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पति लल्लू को जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्त ने 12 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 10:46 PM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 06:10 AM (IST)
दहेज हत्या के मामले में पति को 12 साल की सजा
दहेज हत्या के मामले में पति को 12 साल की सजा

गोंडा : दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में शनिवार को जनपद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। जिसमें आरोपित पति को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ल ने बताया कि वर्ष 2012 में वादी मुकदमा बड़का ने थाना कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि उसने अपनी बेटी अनोखा देवी की शादी पांच वर्ष पूर्व कोतवाली देहात के ककरहवा गांव निवासी लल्लू के साथ किया था। शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज में सोने की अंगूठी व चेन की मांग की जा रही थी। कई बार मारपीट हुआ। घर से भगा भी दिया गया। उसका आरोप था कि 13 सितंबर 2012 को सूचना पर जब वह बेटी की ससुराल पहुंची तो उसकी बेटी का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के भी निशान थे। पुलिस ने न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पति लल्लू को जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार गुप्त ने 12 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।


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