बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया तो एक लाख जुर्माना
गोंडा : बिना अनुमति के कोई भी लाउडस्पीकर नहीं बजाएगा। यदि ऐसा हुआ तो संबंधित व्यक्ति को एक
गोंडा : बिना अनुमति के कोई भी लाउडस्पीकर नहीं बजाएगा। यदि ऐसा हुआ तो संबंधित व्यक्ति को एक लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर पांच वर्ष की जेल हो सकती है। यह जानकारी बुधवार को नगर कोतवाली परिसर में बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक में एसडीएम सदर अर्चना वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि अनुमति लेने के बाद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई लाउडस्पीकर नहीं बजाएगा। अनुमति वाले स्थलों पर निर्धारित समय को छोड़कर सिर्फ एक स्पीकर का प्रयोग निर्धारित ध्वनि में किया जा सकता है। यह व्यवस्था सभी धार्मिक स्थानों के साथ ही अन्य कार्यक्रमों पर भी लागू होगी। एसडीएम ने कहा कि 15 जनवरी तक अनुमति के लिए आए आवेदनों की संबंधित थाने से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद देहात कोतवाली में भी बैठक की गई। बैठक में सीओ भरतलाल, तहसीलदार एसएन त्रिपाठी, नगर कोतवाल अशोक कुमार ¨सह आदि मौजूद रहे। खरगूपुर संवादसूत्र के मुताबिक नायब तहसीलदार की मौजूदगी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर प्रयोग से सम्बंधित बैठक थाना परिसर में हुई। नायब तहसीलदार सत्यपाल प्रसाद व प्रभारी थानाध्यक्ष पीएन तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया, वह शीघ्र ही आवेदन कर अनुमत प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर प्रयोग करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी।