खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर 17,500 रुपये का जुर्माना
गोंडा : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली जलाने में जिले के स
गोंडा : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली जलाने में जिले के सात किसान फंस गए हैं। विभागीय रिपोर्ट पर डीएम ने 17500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश एसडीएम मनकापुर को दिए हैं। पराली जलाने की तस्वीरें सेटेलाइट के जरिए खींची गई थीं।
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ ही भूमि की उर्वराशक्ति को क्षीण होने से बचाने के लिए खेतों में पराली जलाने पर प्रतिबंध के बाद भी बीते 2 नवंबर को बभनजोत में पराली जलाने की घटनाएं दो अलग-अलग स्थानों पर हुई थीं। इसका खुलासा सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हुआ था। घटना की जानकारी होने पर उप निदेशक कृषि डा. मुकुल त्रिपाठी ने गोदाम प्रभारी से रिपोर्ट मांगी थी। जांच के दौरान ग्राम पिकौरा में मुनव्वर अली, नवीबक्स, अकुल समद व अब्दुल वहीद, जबकि ढढौवाकुतुबजोत में नगई, राम बहादुर व तिलकराम के खेत में पराली का जलना पाया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच रिपोर्ट 13 नवंबर को कार्रवाई के लिए भेजी थी। डीएम कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की रोक के बावजूद पराली जलाने के मामले में सात किसानों पर 17500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। प्रत्येक किसान से 2500-2500 रुपये की वसूली करने के आदेश एसडीएम मनकापुर को दिए गए हैं।