प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत पांच पर धोखधड़ी का मुकदमा
गोंडा: कूटरचित अभिलेख तैयार कर अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने के आरोप में न्यायालय
गोंडा: कूटरचित अभिलेख तैयार कर अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक समेत पांच पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर गांव निवासी मोहित कुमार द्विवेदी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप है कि प्रधान सावित्री देवी, ग्राम पंचायत अधिकारी मालिक राम वर्मा व रोजगार सेवक फूलचंद ने साजिश व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पात्र बनाकर गांव के विनय कुमार व अर्जुन को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन कर दिया गया। आरोप है कि गांव के विनय कुमार के पास पहले से ही पक्का मकान है और उनकी मां सरकारी पेंशन पा रही हैं। उनका संयुक्त परिवार है तथा एक भाई सरकारी सेवा में है। इसके बावजूद आवास का आवंटन किया गया है। वहीं गांव निवासी अर्जुन दिव्यांग है, जो चलने में असमर्थ है। मनरेगा का मजदूर घोषित करते हुए रोजगार सेवक द्वारा फर्जी हाजिरी भेजी जाती रही। वीडीओ व प्रधान ने मिलकर उक्त दोनों अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन कर दिया। मनकापुर कोतवाल विनय सरोज ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर किया गया है।