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पटल सहायक के निलंबन की संस्तुति, वसूली के आदेश

गोंडा : अभिलेखों में हेराफेरी करके आवास आवंटन के मामले में पटल सहायक के निलंबन के स

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 11:08 PM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 11:08 PM (IST)
पटल सहायक के निलंबन की संस्तुति, वसूली के आदेश

गोंडा : अभिलेखों में हेराफेरी करके आवास आवंटन के मामले में पटल सहायक के निलंबन के साथ ही ग्राम प्रधान के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने के लिए कार्रवाई की संस्तुति की गयी है। अपात्रों से वसूली के साथ ही रिटायर्ड सचिव से स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा। प्रभारी सीडीओ ने मामले में कार्रवाई के लिए रिपोर्ट डीएम को भेजी है।

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मामला बेलसर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बदलेपुर का है। यहां आवास आवंटन में फर्जीवाड़ा करके अपात्रों को लाभ देने की शिकायत गांव के ही अवधेश पाठक ने दर्ज कराई थी। इसपर मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। डीआरडीए पीडी की जांच में आवास योजना का लाभ फर्जी आइडी के आधार पर लेने का खुलासा हुआ था। इसपर मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी गयी थी। प्रभारी सीडीओ वीरपाल ने गुरुवार को बताया कि फर्जी आइडी पर आवास आवंटन के मामले में तत्कालीन प्रधान, सचिव व पटल सहायक दोषी पाए गए हैं। आवास का लाभ लेने वाले अपात्रों से वसूली के साथ ही पटल सहायक के निलंबन की संस्तुति की गयी है। पद का दुरुपयोग करके अपात्रों को आवास दिलाने के लिए ग्राम प्रधान के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति करने के साथ ही रिटायर्ड सचिव से स्पष्टीकरण तलब करने के लिए मामले की रिपोर्ट डीएम को भेजी गयी है। डीपीआरओ घनश्याम सागर का कहना है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।


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