अपात्रों को आवास देने में प्रधान समेत 35 पर मुकदमा
गोंडा : अपात्रों को आवास दिलाने में प्रधान समेत 35 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी गयी ह
गोंडा : अपात्रों को आवास दिलाने में प्रधान समेत 35 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी गयी है। डीएम के आदेश पर बीडीओ वजीरगंज ने नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हरिहरपुर गांव में 32 अपात्रों को आवास देने का खुलासा जांच के दौरान हुआ था।
केंद्र सरकार बेघर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन कर रही है। योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की सूची में शामिल गरीबों को आवास का लाभ दिया जाता है। पात्रों का चयन जनगणना की सूची के आधार पर ही करने की व्यवस्था है। गांव के ही कुछ लोगों ने अपात्रों को आवास देने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसपर मामले की जांच जिला स्तरीय अधिकारी से करायी गयी। जांच के दौरान आवास योजना के लिए चयनित 32 लाभार्थी अपात्र पाए गए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक आवास का आवंटन दूसरे व्यक्ति की आईडी पर किसी और को भी कर दिया गया। 22 लाभार्थियों के खाते में 15.20 लाख रुपये भेजे जा चुके हैं। जबकि दस लाभार्थियों का चयन तो हुआ, लेकिन धनराशि नहीं दी गयी है। दूसरे की आइडी पर अपात्रों की पहचान करने के लिए प्रधान तीरथ राम यादव, अपात्रों को लाभ दिलाने में ग्राम पंचायत अधिकारी अर¨वद कुमार यादव, ग्राम्य विकास अधिकारी चंदा देवी व अनुचित लाभ लेने या प्रयास करने वाले 32 लाभार्थियों के खिलाफ डीएम कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव ने एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। खंड विकास अधिकारी पन्नालाल ने गुरुवार की शाम नवाबगंज थाने में प्रधान व सचिव समेत 35 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है।