आयोजन के 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति
राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों को रैली जुलूस प्रदर्शन अथवा नुक्कड़ नाटक या सभा के लिए अपने आरओ या एआरओ के यहां कार्यक्रम के 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति
जासं, गोंडा : लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों एवं उनके प्रत्याशियों को कार्यक्रम आयोजन के लिए 48 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। अन्यथा आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दलों/ प्रत्याशियों को रैली, जुलूस, प्रदर्शन अथवा नुक्कड़ नाटक या सभा की अनुमति के लिए अपने आरओ या एआरओ के यहां कार्यक्रम के 48 घंटे पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिस व्यक्ति की जमीन, घर अथवा भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है उस व्यक्ति की एनओसी परमीशन के आवेदन के साथ अनिवार्यत: देना होगा, तभी कार्यक्रम आयोजन की परमीशन दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।