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पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत दो गए जेल, तीन को मिली जमानत

नामांकन के दौरान बिना अनुमति जुलूस निकालना और रोकने पर पुलिस पर पथराव करना पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमरजीत यादव व एक अन्य को महंगा पड़ गया। पुलिस पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत पांच लोगों का शांतिभंग में चलान कर दी। तीन को एसडीएम कोर्ट से तो जमानत मिल गई जबकि दो का आपराधिक इतिहास होने के चलते जेल भेज दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 09:50 PM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 09:50 PM (IST)
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत दो गए जेल, तीन को मिली जमानत
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत दो गए जेल, तीन को मिली जमानत

जासं, गाजीपुर: नामांकन के दौरान बिना अनुमति जुलूस निकालना और रोकने पर पुलिस पर पथराव करना पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमरजीत यादव व एक अन्य को महंगा पड़ गया। पुलिस ने पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत पांच लोगों का शांतिभंग में चालान कर दिया। इसमें से तीन को एसडीएम कोर्ट से तो जमानत मिल गई, जबकि दो का आपराधिक इतिहास होने के चलते उन्हें जेल भेज दिया गया।

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जिले के एक साथ तीन-तीन डिग्री कालेजों में होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रशासन जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। इससे नामांकन जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमरजीत यादव ने अपने समर्थकों संग सिटी रेलवे स्टेशन से जुलूस निकाला। पुलिस लंका के पास उन्हें रोका तो आक्रोशित छात्रनेता व छात्र कहासुनी के बाद पथराव शुरू कर दिए जिससे करीब घंटे भर आवागमन बाधित होने के साथ ही दुकानें बंद रहीं। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी तक भांजनी पड़ी।

--- दो को भेज दिया गया है जेल

: पथराव व बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया था। बाद में उनका शांतिभंग में चालान कर दिया गया। तीन को तो जमानत मिल गई, मगर पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमरजीत यादव व टुनटुन का आपराधिक इतिहास होने के चलते जेल भेज दिया गया। -धनंजय मिश्र, शहर कोतवाल।


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