बड़े भाई की हत्या में 10 वर्ष की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विष्णुचंद वैश्य ने बड़े भाई अजय तिवारी की हत्या के मामले में विजय तिवारी को 10 वर्ष की कैद की सजा के साथ ही 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विष्णुचंद वैश्य ने बड़े भाई अजय तिवारी की हत्या के मामले में विजय तिवारी को 10 वर्ष की कैद की सजा के साथ ही 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें 20 हजार रुपये मृतक की पत्नी गीता तिवारी को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जमानियां कोतवाली क्षेत्र के बेटाबर खुर्द गांव निवासी अजय तिवारी और इसके छोटे भाई विजय उर्फ छोटक तिवारी 29 जनवरी 2018 को करीब आठ बजे रात को घर आए। दोनों नशे में धुत होकर आपस में जमकर मारपीट किए। परिजनों व ग्रामीणों ने किसी तरह झगड़ा छुड़ा दिया। कुछ देर बाद दोनों एक बार पुन: आपस में भिड़ गए। इस दौरान विजय ने बड़े भाई अजय की पीठ में चाकू घोंप दिया। इससे वह खून से लतफत होकर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। अजय की पत्नी गीता ने जमानियां कोतवाली में देवर विजय के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने कुल सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया। सभी ने घटना की पुष्टि की। इसके आधार पर न्यायाधीश ने उक्त सजा सुनाई।