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अब 31 तक राशन कार्ड जमा कर सकेंगे अपात्र

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अपात्र राशन कार्ड धारकों के अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 20 से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 20 May 2022 11:25 PM (IST)Updated: Fri, 20 May 2022 11:25 PM (IST)
अब 31 तक राशन कार्ड जमा कर सकेंगे अपात्र
अब 31 तक राशन कार्ड जमा कर सकेंगे अपात्र

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अपात्र राशन कार्ड धारकों के अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 20 से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। 30 मई तक लेखपाल व सचिव अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद अपात्रों से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में अब तक 5783 अपात्रों ने विभाग में अपना कार्ड जमा कर दिया है।

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जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि अपात्र परिवार को अंतिम चेतावनी दी जाती है कि वह अपना अंत्योदय अथवा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हर हाल में जमा कर दें। अन्यथा उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

कासिमाबाद : शुक्रवार को पूर्ति कार्यालय में कार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ लगी रही। अभी तक 497 लोगों ने ही स्वेच्छा से राशनकार्ड जमा किए हैं। ब्लाक में 39750 पात्र गृहस्थी और 3411 अंत्योदय राशन कार्ड बने हैं। कोरोना काल में मुफ्त राशन वितरण शुरू होने पर पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की संख्या बढ़ी थी। कार्डधारकों में बड़ी संख्या में अपात्र भी हैं। अब शासन ने अपात्र कार्ड धारकों के साथ सख्ती शुरू कर दी है। 20 मई 2022 तक अपात्रों को राशनकार्ड जमा करने के आदेश दिए थे, हालांकि अब तिथि बढ़ गई है। बेटे की नौकरी लगी तो जमा किया राशनकार्ड

सुकहा के राजबली यादव ने पत्नी गणेशी देवी के नाम से बना राशनकार्ड जमा किया। उन्होंने बताया कि बेटे की नौकरी लग गई है। इसलिए अब उनका परिवार पात्रता सूची से बाहर हो गया है। शहाबुद्दीनपुर गांव निवासी राजेश यादव ने राशनकार्ड जमा किया। उन्होंने बताया कि घर में इसी महीने एसी लगा लिया है और बेटे को नौकरी लगी है। इसलिए राशन कार्ड जमा करने आए हैं। देवली के सुधीर मिश्र ने बताया कि उनके पिता पेंशन पा रहे हैं इसलिए राशन कार्ड जमा कर दिया है। ये लोग हैं अपात्र

- अगर घर में एयर कंडीशनर (एसी) है।

- अगर परिवार में चार पहिया वाहन है।

- परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है।

- शहर में 80 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का मकान है।

- शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख से अधिक है।


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