गाजीपुर में तीन बच्चों को जहर देकर मारने वाली मां पर आरोप सिद्ध, सुनाई जाएगी सजा
गाजीपुर में तीन बच्चों को जहर देकर मारने वाली मां सुनीता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले ...और पढ़ें

गाजीपुर में तीन बच्चों को जहर देने वाली मां दोषी करार अब सजा का इंतजार।
HighLights
गाजीपुर में मां ने तीन बच्चों को जहर दिया था।
कोर्ट ने आरोपी मां सुनीता को दोषी करार दिया।
गुरुवार को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ससुराल में पति से विवाद के बाद सुहवल थाना थेत्र के ढढनी भानमल राय गांव में मायके में रह रही सुनीता ने अपने तीन बच्चों हिमांशु, प्रियांशु व सुप्रिया को जहर देकर मार डाला था।
यह घटना 15 अगस्त 2022 की है। देवर गुल्लू यादव ने ही आरोपित सुनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनीता के खिलाफ आरोप सिद्ध पाया। गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
उसका पति बालेश्वर दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। घटना के बाद आरोपित सुनीता की जमानत नहीं हुई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल अखिलेश सिंह ने बताया कि कोर्ट से सुनीता पर दोष सिद्ध हो गया है। गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।