Ghazipur: धमकी व फिरौती के मामले में मुख्तार के शूटर अंगद को मिली जमानत, साक्षियों को प्रभावित ना करने का आदेश
गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को पप्पू गिरी को धमकी देने और फिरौती मांगने के मामले में मुख्तार के शूटर अंगद राय को जमानत दे दी। इसके लिए अंगद को 50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने को कहा है।
संवाद सहयोगी, गाजीपुर : अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने शुक्रवार को पप्पू गिरी को धमकी देने और फिरौती मांगने के मामले में मुख्तार के शूटर अंगद राय को जमानत दे दी। इसके लिए अंगद को 50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र और मजिस्ट्रेट के समक्ष 50-50 हजार के दो बांड प्रस्तुत करने को कहा है।
आदेश दिया है कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अंगद राय के अधिवक्ता राजकुमार जायसवाल ने कहा कि अंगद राय पप्पू गिरी धमकी और फिरौती मामले में निर्दोष है। राजनीतिक रंजिश के कारण उसके ऊपर फर्जी एफआइआर दर्ज कराया गया है।