कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ मुकदमा
छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गहमर (गाजीपुर) : छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के बसुका गांव निवासी महिला ने तहरीर में आरोप लगाया था कि अरसद नामक व्यक्ति ने 19 जून को दुकान जाते समय रास्ता रोक लिया और अश्लील हरकत की। चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग आए तो वह भाग निकला। मां शिकायत करने गईं तो उसके घर के लोग गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली में शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गुरुवार की देर शाम को अरसद, इकबाल, सोनी, मोनी व केना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।