Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर में अब 13 जून को आएगा फैसला
मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने 13 जून को फैसला सुनाने का निर्णय दिया है। बता दें कि मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था।
गाजीपुर, संवाद सहयोगी। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान गैंगचार्ट में शामिल दोनों मामले में दोषमुक्त होने का मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने पत्र पेश किया।
इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका अवलोकन करने के बाद 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा। वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था।
कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है। वहीं मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले में भी बीते 17 मई को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। शनिवार को अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता ने इसे रखा। जिसपर कोर्ट ने निर्णय लिया कि इसका अवलोकन करने के पश्चात 13 जून को फैसला सुनाया जाएगा।