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मतदाता को बूथ तक ले जाने को उम्मीदवार न करे वाहन

जागरण संवाददाता गाजीपुर पंचायत चुनाव में कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को वोट डालने के लिए

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 05:34 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 05:34 PM (IST)
मतदाता को बूथ तक ले जाने को उम्मीदवार न करे वाहन

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : पंचायत चुनाव में कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को वोट डालने के लिए वाहन का प्रयोग कर बूथ पर नहीं ला सकेगा। किसी से धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांगेंगे। कोई उम्मीदवार किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेगा। मतदाताओं को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर वोट अपने पक्ष में नहीं कर सकता है। किसी के घर पर उसकी बिना अनुमति के झंडा-पोस्टर और बैनर नहीं लगाया जाएगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही टीवी, रेडियो और केबिल आदि पर विज्ञापन कर सकेंगे। फर्जी मतदान करने और कराने के लिए प्रेरित किए जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सत्ताधारी दलों के नेता किसी अतिथिगृह का प्रयोग चुनाव-प्रचार या कार्यालय के लिए नहीं करेंगे।

----- मतदान के लिए मास्क का प्रयोग करें

: पंचायत चुनाव को स्वतंत्र, निर्बाध एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान के दिन कोई भी मतदाता बिना मास्क का प्रयोग किए मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। मतदान से पूर्व सभी मतदान स्थलों का शत-प्रतिशत सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। मतदेय स्थल के बाहर पानी से भरी बाल्टी एवं साबुन भी रखा जाएगा। नामांकन कराने वाले प्रत्याशी एवं प्रस्तावकों द्वारा मास्क प्रयोग कराया जाएगा।

----- निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार उम्मीदवारों की ओर से मतदाताओं को पोलिग बूथ तक लाने के लिए वाहन का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करता है, तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उस वाहन का खर्च उसके निर्धारित राशि में जोड़ा जाएगा।

- एसएन सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी


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