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बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा

- 50 हजार रुपये के अर्थदंड की संपूर्ण राशि को पीड़िता को देने का आदेश फैसला - मुहम्मदा

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Jan 2021 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jan 2021 06:13 PM (IST)
बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा
बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा

- 50 हजार रुपये के अर्थदंड की संपूर्ण राशि को पीड़िता को देने का आदेश

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फैसला

- मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 का है मामला

- दोनों तरफ की बहस सुन न्यायालय ने सुनाया फैसला जागरण संवाददाता, गाजीपुर : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय अजय श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए संपूर्ण राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।

मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी पलेन धोबी पड़ोस की छह वर्षीय बालिका को मार्च 2017 की शाम बहला-फुसला कर बगल में अरहर के खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म के बाद पीड़िता को छोड़ कर भाग गया। काफी देर होने पर पीड़िता को खोजने निकले चाचा को उसके रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचने के बाद भतीजी का हालत देखते ही होश उड़ गए। आनन-फानन अस्पताल लोग अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही पलेन धोबी दिख गया। ऐसे में लोगों ने पकड़ कर उसे पुलिस के हवाले करते हुए तहरीर दी। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपित को पुलिस द्वारा चालान कर जेल भेजा गया। विवेचना उपरांत आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी ने दुष्कर्म का समर्थन किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।


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