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किसाने के खाते में ही जाएगी धनराशि

गाजीपुर: अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ल ने बताया है कि पिछले वर्ष के चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि-अ

By Edited By: Published: Thu, 20 Oct 2016 08:19 PM (IST)Updated: Thu, 20 Oct 2016 08:19 PM (IST)
किसाने के खाते में ही जाएगी धनराशि

गाजीपुर: अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ल ने बताया है कि पिछले वर्ष के चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि-अतिवृष्टि से हुई फसलों की क्षति से प्रभावित अवशेष लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु जनपद को 81.48 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। आवंटित धनराशि सि¨चत-अ¨सचित में भिन्नता न करते हुए दोनों ही परिस्थितियों में 2200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से तथा न्यूनतम भू-भाग पर भी ¨सचित-अ¨सचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम

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देय राशि 1000 रुपये की दर से वितरित किया जाना है। कृषि निवेश अनुदान की धनराशि वितरित किये जाने हेतु प्रभावित किसानों का बैंक खाता का नाम,खाता संख्या व आइएफएससी कोड की आवश्यकता है जिससे कृषि निवेश अनुदान की धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके।


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