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मुतवल्ली ने बेच दी करोड़ों की वक्फ की संपत्ति

रमते राम रोड और बजरिया इलाके में करोड़ों रुपये की वक्फ की संपत्ति बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी मुतवल्ली आरोपित ने 50 से अधिक वक्फ के भूंखडों की फर्जी रजिस्ट्री कर दी। आरोपित ने जुलाई 2019 में बजरिया में दो भूखंडों का फर्जी तरीके से पट्टा कर दिया। आरोपित ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ताज महल को बेचने की धमेकी दी है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सोमवार को एसएसपी को पत्र लिखकर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराने के साथ गुंडा व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 08:20 PM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 06:09 AM (IST)
मुतवल्ली ने बेच दी करोड़ों की वक्फ की संपत्ति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : रमतेराम रोड और बजरिया इलाके में करोड़ों रुपये की वक्फ की संपत्ति बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुतवल्ली ने वक्फ की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर दी। आरोपित ने जुलाई 2019 में बजरिया में दो भूखंडों का फर्जी तरीके से पट्टा भी कर दिया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सोमवार को एसएसपी को पत्र लिखकर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराने के साथ गुंडा व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

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जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डा. अमृता सिंह ने बताया कि रमतेराम रोड, बजरिया और घंटाघर इलाके में वक्फ की अरबों रुपये की संपत्ति है। यह इस्मालिया वक्फ संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड में वक्फ नंबर 209 ईएक्स द्वितीय में अंकित है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सलीम, निवासी रमतेराम रोड को साल 2003 में इस संपत्ति का मुतवल्ली बनाया था। सलीम ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर वक्फ की संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। जानकारी होने पर बोर्ड ने सलीम को 2013 में मुतवल्ली के पद से हटा दिया। इसके बाद आरोपित को भतीजे को मुतवल्ली बना दिया गया। मुतवल्ली के पद से हटाए जाने बाद भी सलीम फर्जी तरीके से वक्फ की संपत्ति को बेचता रहा। आरोपित ने बजरिया और रमतेराम रोड में स्थिति वक्फ की जमीन के 70 भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री करा दी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2019 में आरोपित ने खुद को मुतवल्ली बताते हुए बजरिया में दो वक्फ के दो भूखंडों को का पट्टा कर दिया। लोगों ने इसकी शिकायत कमिश्नर अनीता मेश्राम से की। कमिश्नर ने तत्कालीन डीएम रितु माहेश्वरी को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम ने उन्हें इसकी जांच सौंप दी। इस दौरान आरोपित ने कई बार जांच को प्रभावित कराने की कोशिश की।

वक्फ की संपत्ति

वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन मुतवल्ली देखता है। उसकी जिम्मेदारी होती है वक्फ संपत्ति की आय में इजाफा, देखभाल व हर साल ऑडिट करना। इसकी खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती है। बोर्ड की अनुमति से ही इसका पट्टा किया जा सकता है। यह मेरी पारिवारिक संपत्ति है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एक वकील के साथ मिलकर उस पर कब्जा करना चाहती हैं। यह मुझे पहले भी झूठे केस में फंसा चुके हैं। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर संपत्ति का पट्टा किया है। वह मुझ से निजी रंजिश रखती हैं। अल्पसंख्यक आयोग में मैंने जिला प्रशासन के खिलाफ मेरी संपत्ति में दखल देने की याचिका डाली है।

- सलीम खान, पूर्व मुतवल्ली फिलहाल यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से शिकायत मिलती है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- कलानिधि नैथानी, एसएसपी


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