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यूसी ब्राउजर के खिलाफ समन जारी

चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर के दो अधिकारियों डेमन शी उर्फ शीयू और स्टीवन सी के खिलाफ अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने फिर गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके पहले अप्रैल व दिसंबर 201

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 May 2019 08:16 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 08:16 PM (IST)
यूसी ब्राउजर के खिलाफ समन जारी
यूसी ब्राउजर के खिलाफ समन जारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अदालत ने चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर के निदेशकों के खिलाफ समन जारी किया है। कंपनी पर अदालत को गलत जानकारी देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवांक शेखर मिश्रा ने बताया कि यूसी ब्राउजर के पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह परमार ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में यूसी ब्राउजर के दो अधिकारियों डेमन शी उर्फ शीयू और स्टीवन सी के खिलाफ अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके पहले अप्रैल व दिसंबर 2018 में भी अदालत समन जारी कर चुकी थी। कंपनी ने वकील के माध्यम से अदालत को जानकारी दी कि डेमन शी उर्फ शीयू और स्टीवन सी कभी कंपनी के अधिकारी नहीं रहे। पुष्पेंद्र सिंह ने कंपनी पर गलत जानकारी देने के सबूत अदालत को पेश किये। अदालत ने अब कंपनी के निदेशकों को समन भेजा है। यूसी ब्राउजर का स्वामित्व चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के पास है। दोनों के अधिकारी चीनी नागरिक हैं और भारत के कार्यालय में कार्यरत थे। अब दोनों भारत छोड़कर जा चुके हैं। यह है मामला

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अधिवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सिंह परमार अलीबाबा ग्रुप की कंपनी यूसी बेव में भारत में एसोसिएट डायरेक्टर पद पर थे। काम के दौरान स्टेवेन सी द्वारा कंपनी के बाहर किसी एक अन्य व्यक्ति को लिखा एक ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह के बारे में गलत बातें लिखी गई थी। इसी ईमेल के आधार पर पुष्पेंद्र सिंह ने पहले तो दोनों को लीगल नोटिस भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने भी सभी सबूतों पर गौर करने के बाद दोनों चीनी नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों को समन भेजा, लेकिन दोनों में से कोई भी कोर्ट में नहीं पहुंचा। ऐसे में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। बाद में कंपनी ने अदालत को गलत जानकारी दी कि डेमन शी उर्फ शीयू और स्टीवन सी कभी कंपनी के अधिकारी नहीं रहे।

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