पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा समेत तीन पर आरोप तय
भाजपा नेता गजेंद्र उर्फ गज्जी भाटी हत्याकांड में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत ने हत्यारोपित पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा व दो अन्य पर आरोप तय किए। इसके साथ ही तीनों पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। सुनवाई को अगली तारीख चार अक्टूबर नियत की गई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : भाजपा नेता गजेंद्र उर्फ गज्जी भाटी हत्याकांड में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 जगदीश प्रसाद की अदालत ने हत्यारोपित पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा व दो अन्य पर आरोप तय किए। इसके साथ ही तीनों पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। सुनवाई को अगली तारीख चार अक्टूबर नियत की गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप डबास ने बताया कि बुधवार को पूर्व विधायक जमानत पर व नरेंद्र फौजी और राजू पहलवान डासना जेल से कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश हुए। इस दौरान आरोप तय होने के संबंध में दोनों पक्षों ने तर्क पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर साजिश रचकर हत्या कराने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए। वहीं नरेंद्र फौजी व राजू पहलवान पर सुपारी लेकर हत्या कराने के आरोप तय किए। मालूम हो, कि सितंबर 2017 में खोड़ा में भाजपा नेता गजेंद्र उर्फ गज्जी भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने दो हत्यारोपित नरेंद्र फौजी व राजू पहलवान को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया था। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर राजनीतिक रंजिश में साजिश में सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है।