पराली जलाने पर सचल दस्ता मौके पर करेगा कार्रवाई
पराली जलाने पर नजर रखने व कार्रवाई के लिए प्रशासन ने सचल दस्ते का गठन किया है। ये सचल दस्ता क्षेत्र में निकल कर पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी के आदेश पर सचल दस्ते का गठन किया गया है। बताते चलें कि एनजीटी के पराली जलाने पर बनाए गए सख्त नियमों के बाद प्रशासन इसे रोकने में लगा हुआ है। कृषि विभाग इसके लिए जागरूकता शिविर लगा रहा है, जिसमें किसानों को पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान बताए जा रहे हैं। वहीं गठित हुआ सचल दस्ता पराली जलाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। दिल्ली-एनसीआर में हर साल खड़ी होने वाली स्मॉग की समस्या को देखते हुए इस बार सरकार व प्रशासन पराली जलाने के मामलों पर काफी सख्त है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : पराली जलाने पर नजर रखने व कार्रवाई के लिए प्रशासन ने सचल दस्ते का गठन किया है। ये सचल दस्ता क्षेत्र में निकल कर पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी के आदेश पर सचल दस्ते का गठन किया गया है।
पराली जलाने पर एनजीटी की सख्ती के बाद प्रशासन इसे रोकने में लगा हुआ है। कृषि विभाग इसके लिए जागरूकता शिविर लगा रहा है, जिसमें किसानों को पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान बताए जा रहे हैं। वहीं गठित हुआ सचल दस्ता पराली जलाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। दिल्ली-एनसीआर में हर साल खड़ी होने वाली स्मॉग की समस्या को देखते हुए इस बार सरकार व प्रशासन पराली जलाने के मामलों पर काफी सख्त है।
जिला कृषि अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में प्रशासन ने तीनों तहसीलों में टीमें बनाई हैं। हर टीम में एक पुलिस विभाग का सदस्य, एक राजस्व विभाग का सदस्य और एक कृषि विभाग का सदस्य होगा। संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। लोनी तहसील में पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी प्रवेश कुमार ¨सह, राजस्व विभाग से तहसीलदार प्रबर्धन शर्मा व कृषि विभाग से जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. आरएस वर्मा को नियुक्त किया गया है। सदर गाजियाबाद तहसील से पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी राजकुमार पाण्डेय, राजस्व विभाग से तहसीलदार सदर प्रकाश ¨सह व कृषि विभाग से जिला कृषि अधिकारी डॉ. राकेश कुमार को नियुक्त किया गया है। वहीं मोदीनगर तहसील में क्षेत्राधिकारी राज कुमार ¨सह, तहसीलदार राज बहादुर व कृषि विभाग से चरन ¨सह को नियुक्त किया गया है। सचल दस्ते के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में मानीट¨रग करेंगे, और अगर कोई पराली जलाते हुए पाया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
मौके पर होगा जुर्माना
पराली जलाने पर नियमों के तहत जुर्माने की व्यवस्था है। 2 एकड़ से कम की जमीन होने पर 2500 रुपये जुर्माना, 2 एकड़ से ज्यादा लेकिन 5 एकड़ तक की जमीन पर 5 हजार रुपये जुर्माना व 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन होने पर 15 हजार रूपये जुर्माना का नियम है।