जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए समय मांगा
सीबीआइ की विशेष अदालत में बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोपित बर्खास्त आयकर आयुक्त संजय श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन इस बार बचाव पक्ष ने अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत से समय मांग लिया है। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में संजय श्रीवास्तव के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर 20 जनवरी को सुनवाई होनी थी।
जासं, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोपित बर्खास्त आयकर आयुक्त संजय श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस बार बचाव पक्ष ने अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत से समय मांग लिया है। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में संजय श्रीवास्तव के वकीलों ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर 20 जनवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन पिछली तारीख पर अभियोजन पक्ष यानी सीबीआइ ने अर्जी पर सुनवाई के लिए समय मांग लिया था। इसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख नियत की है।
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव नोएडा में तैनात रहे थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्राधिकार से अलग 13 केस रिश्वत लेकर फैसला किए थे। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें 12 जून को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद सीबीआई को सूचना मिली थी कि संजय श्रीवास्तव पर पास आय से अधिक संपत्ति हैं, जिसके बाद सीबीआइ की टीम ने संजय श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई को उनके घर से 40 लाख रुपये की नगद और करोड़ों रुपये की ज्वेलरी बरामद की थी। वहीं, जांच में पाया कि आरोपित के बैंक खाते में भी एक करोड़ 60 लाख रुपये थे। इसके बाद सीबीआइ ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।