नगर निगम, वन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर लगा जुर्माना
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने आदेश की अवहेलना करने पर नगर निगम वन विभाग और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने साहिबाबाद साइट - चार में लिक रोड के किनारे नाले के ऊपर बने रैंप को तोड़ने का आदेश दिया था। अब एनजीटी ने नगर निगम को नाले के ऊपर से रैंप तोड़ने और जीडीए को ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। लिक रोड के किनारे पांच सितारा होटल रेस्टोरेंट व बड़ी कंपनियों ने नाले के ऊपर रैंप बनाकर कब्जा किया हुआ है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद :
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने आदेश की अवहेलना करने पर नगर निगम, वन विभाग और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने साहिबाबाद साइट-चार में लिक रोड के किनारे नाले के ऊपर बने रैंप को तोड़ने और जीडीए को ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। वहीं, लिक रोड के किनारे पांच सितारा होटल, रेस्टोरेंट व बड़ी कंपनियों ने नाले के ऊपर रैंप बनाकर कब्जा किया हुआ है।
साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में लिक रोड के किनारे से नाला जा रहा है। इस नाले के ऊपर होटल, रेस्टोरेंट, निजी कंपनियों व अन्य फैक्ट्री संचालकों ने रैंप बनाकर कब्जा कर रखा है। महाराजपुर निवासी याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होनें वर्ष 2014 में एनजीटी में याचिका दायर कर नाले के ऊपर से रैंप तोड़कर कब्जा हटाने की मांग की थी। इस पर वर्ष 2016 में एनजीटी ने नगर निगम, वन विभाग और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रैंप तोड़ने का निर्देश दिया था। आरोप है कि नाले के ऊपर बनाए गए रैंप नहीं तोड़े। आदेश की अवहेलना करने के खिलाफ दोबारा याचिका डाली गई। इस पर एनजीटी ने नगर निगम, वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रीन बेल्ट व नाले के ऊपर से हटेगा कब्जा : एनजीटी ने बीती 26 फरवरी को नगर निगम को नाले के ऊपर से रैंप तोड़कर कब्जा हटवाने और जीडीए को लिक रोड के किनारे वैशाली की तरह ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटवाने का आदेश दिया था। इस पर एक अप्रैल को स्टेटस रिपोर्ट एनजीटी में देनी है।