करोड़ों की हेराफेरी करने वाले बिल्डर बाबा के खिलाफ छह चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
बिल्डर बाबा के खिलाफ 6 चार्जशीट मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया। कई फ्लैट पर फर्जी तरीके से दो बार लोन लेने का आरोप। इस मामले में 4 अन्य लोगों एवं 1 कंपनी को आरोपित बनाया गया है।
गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। सीबीआइ मजिस्ट्रेट रेनू यादव की अदालत में सीबीआइ टीम ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर बाबा के नाम से मशहूर सचिन दत्ता और उनकी कंपनी के खिलाफ छह केसों में चार्जशीट पेश की है। इसके साथ ही अलग-अलग केसों में तीन व्यक्तियों को भी आरोपित बनाया है।
यह है आरोप
आरोपितों ने गाजियाबाद में अलग-अलग जगह पर बनाए गए फ्लैट दो-तीन बार बेच कर उन पर लोन पास कराया है। वहीं, सीबीआइ टीम की ओर से पेश की गई, चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है।
छह केस में पेश हुई चार्जशीट
सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक, फ्लैट बेचने व शराब का कारोबार करने वाले और छह दिन के महामंडलेश्वर रहे सच्चिदानंद गिरी महाराज उर्फ सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े छह केस में चार्जशीट पेश की गई है।
एक कंपनी पर भी गलत करने का आरोप
इनमें सीबीआइ ने सचिन दत्ता की कंपनी बालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित बनाया है। इसके अलावा फ्लैट्स की हेराफेरी करने में सचिन दत्ता का सहयोग करने वाले अनिल कुमार जैन, विनोद पांडेय और देवेंद्र सिंह को भी इन छह केसों की चार्जशीट में अलग-अलग मामले में आरोपित बनाया है।
एनसीआर के नोएडा में किया फर्जीवाड़ा
बता दें कि सचिन दत्ता ने क्रासिंग रिपब्लिक स्थित फोस्टर हाइट्स सोसायटी बनाकर एक फ्लैट पर दो-तीन बार तक बैंकों से लोन लिया था। आरोप है कि सचिन ने करीब 80 करोड़ की हेराफेरी ऐसे ही की थी। इसके बाद वह भाग गया था। पिछले दिनों जिला अदालत भी एक केस में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। सचिन के विरुद्ध गाजियाबाद में करीब 25 से अधिक रिपोर्ट विजयनगर और इंदिरापुरम थाने में दर्ज की गई थी।