Ghaziabad News: पालतू कुत्ते को मजल न लगाने पर रद होगा पंजीकरण, गंदगी करने पर लगेगा जुर्माना
Ghaziabad News कुत्तों से संबंधित नियमावली को विस्तार देते हुए मजल न लगाने बिना रस्सा से बांधे बाहर लाने या रस्सी खोल देने पर पंजीकरण रद होगा और सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते के गंदगी करने पर उसे साफ न करने पर जुर्माने का प्रविधान किया जाएगा।
गाजियाबादः जागरण संवाददाता। पालतू कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर मजल नहीं लगाया तो नगर निगम पंजीकरण रद कर देगा। हिंसक प्रजाति के पिटबुल, राटवेइलर और डोगो अर्जेंटीनो कुत्तों के पंजीकरण पर रोक लगाने के बाद कुत्तों से संबंधित नियमावली को नगर निगम और सख्त करने जा रहा है। इसे विस्तार देते हुए मजल न लगाने, बिना रस्सा से बांधे बाहर लाने या रस्सी खोल देने पर पंजीकरण रद होगा और सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते के गंदगी करने पर उसे साफ न करने पर जुर्माने का प्रविधान किया जाएगा। नगर आयुक्त डा. नितिन गौड़ ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
बंद होगा खोखे का खेल, दर्ज होगी एफआइआर
प्रतिबंधित जगहों पर खोखे रखवाकर लोगों से पैसे वसूलने का खेल नगर निगम में बंद होगा। नगर आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि अब तक जो हुआ, उसकी जांच करेंगे और आगे से किसी भी जगह पर खोखे वेंडिंग जोन की नीति के हिसाब से ही रखवाए जाएंगे। बीते दिनों रातों रात नवयुग मार्केट में खोखे रखवाने के मामले में उन्होंने एफआइआर दर्ज कराने की बात कही है।
15 नवंबर को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक
साथ ही कहा कि 15 नवंबर को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें वसुंधरा से विस्थापित हुए 63 आवंटियों की क्षतिपूर्ति का मुद्दा रखा जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि इन लोगों को या तो जगह दी जाएगी या वसुंधरा में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर रखे खोखे के एवज में लिए गए 1,29,800 रुपये लौटाए जाएंगे। प्रेस कांफ्रेंस में नगर आयुक्त ने कहा कि करीब 30 करोड़ रुपये के विकास कार्य और स्वीकृत होंगे, जिनका वर्क आर्डर आचार संहिता लागू होने से पहले जारी हो जाएगा।