जानें- ट्रैफिक रूल तोड़ने पर यहां लोगों को क्यों नहीं रोकती पुलिस, फिर भी कटता है चालान
चौराहों पर तैनात सिपाही अपने मोबाइल से नियम तोड़ने वालों की फोटो खींचकर मुख्य आरक्षी उप निरीक्षक या निरीक्षक को भेज देते हैं। इस तरह भी ई-चालान काटा जा रहा है।
गाजियाबाद, जेएनएन। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में अगर आप ट्रैफिक पुलिस से बचकर यह सोच रहे हैं कि आप चालान से भी बच गए तो यह गफलत दूर कर लीजिए। खासकर अब बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार चालक पुलिस से नहीं बच पा रहे हैं। दोनों शहरों ट्रैफिक पुलिस कर्मी फोटो खींचकर ई-चालान भी काट रही है। दोनों शहरों में यह नियम छह महीने से लागू है।
गाजियाबाद में 300 पुलिसकर्मियों के पास है ई-चालान एप
पुलिस महकमे के मुताबिक, यातायात पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी को लेकर करीब 175 के पुलिसकर्मियों के पास ई-चालान एप है। इतना ही नहीं थानों और पुलिस चौकी पर तैनात करीब 125 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के पास ई-चालान एप है। सभी अपने मोबाइल से ई-चालान कर सकते हैं। इतना ही नहीं चौराहों पर तैनात सिपाही अपने मोबाइल से नियम तोड़ने वालों की फोटो खींचकर मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक या निरीक्षक को भेज देते हैं। इस तरह भी ई-चालान काटा जा रहा है।
ट्रैफिक पुलिस अब बिना टोके मोबाइल से काट देगी आपका ई-चालान
नल कॉन्टैक्ट चालान सिस्टम के लिए पुलिस को मिले 69 स्मार्टफोन। नियम तोड़ने वाले वाहनों के फोटो भी ई-चालान ऐप पर डाले जाएंगे।
वहीं, अगर आप अपने वाहन को नो पार्किंग जोन में पार्क करते हैं या फिर गलत तरीके से ड्राइव करते हैं तो अब ट्रैफिक पुलिस बिना आपको रोके या बात किए सीधे आपके घर पर चालान भेज देगी जिसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में आकर फाइन जमा करना होगा।
ऐसे काम कर रहा नया चालान सिस्टम
नए चालान सिस्टम को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मोबाइल दिए गए हैं। ये पुलिसकर्मी ट्रैफिक सिग्नल पर नियम तोड़ने, नो पार्किंग में वाहन खड़े करने, रॉन्ग साइड वाहन चलाने समेत अन्य ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के मोबाइल से फोटो क्लिक कर ई-चालान ऐप पर डालेंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट वाहन नंबर से उस व्यक्ति का पता निकालकर उसके घर पर चालान भेज देगा।
यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी, पूर्व में यह महज 500 रुपये था।
- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
- नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
- अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये किया गया है।
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक फाइन लगेगा।
- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
- दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
- बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2000 रुपये का चालान कटेगा।
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