Move to Jagran APP

Ghaziabad: होटल में थूक कर खाना पैक करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने हिरासत में लिया किशोर

लोनी कोतवाली क्षेत्र के एक होटल पर काम करने वाले किशोर का बुधवार रात को खाना पैक करते हुए थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। टि्वटर पर शिकायत के बाद पुलिस की ओर से होटल कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunPublished: Fri, 26 May 2023 01:53 PM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 01:53 PM (IST)
Ghaziabad: होटल में थूक कर खाना पैक करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने हिरासत में लिया किशोर
होटल में थूक कर खाना पैक करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने हिरासत में लिया किशोर

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। लोनी कोतवाली क्षेत्र के एक होटल पर काम करने वाले किशोर का बुधवार रात को खाना पैक करते हुए थूकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। टि्वटर पर शिकायत के बाद पुलिस की ओर से होटल कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।

loksabha election banner

दर्ज कराई रिपोर्ट में लोनी कोतवाली के उपनिरीक्षक रामपाल सिंह ने बताया कि बुधवार रात को इंटरनेट मीडिया पर एक 29 सेकेंड का वीडियो प्रसारित हुआ। इसमें होटल पर काम करने वाला खाना पैक करते हुए थूकता नजर आ रहा है।

पुलिस ने वीडियो की जांच कराई तो पता चला कि वह लोनी के सलाम होटल का है। टि्वटर पर भी इसका वीडियो अपलोड किया गया। जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस से होटल को सील कर कार्रवाई करने की मांग की गई।

इसपर अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं और टिप्पणी की। उपनिरीक्षक की ओर से लोनी कोतवाली में कर्मचारी के खिलाफ महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम में होटल पर काम करने वाले किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

सहायक पुलिस आयुक्त लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि वीडियो प्रसारित होने पर उपनिरीक्षक की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। किशोर को पकड़ा है। उससे जानकारी की जा रही है।

वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। वहीं, होटल मालिक का कहना है कि पैकेट के अंदर थूका नहीं जा रहा है। पैकेट को खोलने के लिए युवक ने फूंक मारी थी। किसी ने इसको थूकना दर्शा दिया।

पसौंडा में पूर्व में पकड़ा गया था रोटी पर थूकने वाला 18 जनवरी को टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पसौंडा के मदीना होटल का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। उसमें होटलकर्मी तसीरुद्दीन रोटी बनाते समय उस पर थूक रहा था। हिंदू रक्षा दल के महानगर संयोजक अनु चौधरी ने टीला मोड़ थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।दूसरे दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

दो साल तक की सजा का प्रविधान

पुलिस ने मामले में आइपीसी की धारा 269 व 270, में केस दर्ज किया है। ये धाराएं जानबूझकर मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाने वाला काम, विधिपूर्वक दिए गए आदेश की अवहेलना आदि के लिए होती हैं। इनमें न्यायालय दो साल तक की जेल और जुर्माना लगा सकता है। दो साल की सजा तक की धाराएं जमानतीय होती हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.