गाजियाबाद के लाखों लोगाें के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने खत्म की लॉकडाउन की ये बंदिश, होगा फायदा
डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि शासन स्तर से जारी किए गए आदेशों को जिले में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोले जा सकेंगे।
गाजियाबाद [मदन पांचाल]। लॉकडाउन के साथ ही गाजियाबाद में शुरू किए गए रोस्टर सिस्टम को मंगलवार को प्रशासन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले भर के बाजार अब सप्ताह में पांच दिन एक साथ खुल सकेंगे। सुबह नौ बजे से रात्रि के नौ बजे तक बाजार खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, किराना की दुकानें रोज खुलेंगीं।
सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे बाजार
डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि शासन स्तर से जारी किए गए आदेशों को जिले में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोले जा सकेंगे। शुक्रवार को रात दस बजे से लेकर सोमवार की सुबह पांच बजे तक साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
धार्मिक स्थल पर रहेगी शारीरिक दूरी
डीएम ने बताया कि धार्मिक स्थल भी शारीरिक दूरी के अनुपालन के साथ खोले जा सकते हैं। बता दें कि अप्रैल से ही जिले में रोस्टर के तहत बाजार खुल रहे थे। इसके तहत किसी क्षेत्र के बाजार मंगलवार तो किसी क्षेत्र की दुकानें बुधवार को ही खोली जा रही थी। करीब तीन महीने के बाद रोस्टर सिस्टम खत्म किया गया है। इससे व्यापारी एवं व्यापार मंडल से जुड़े लोग बेहद खुश हैं।
लगातार बढ़ रहे मामले
बता दें कि कोरोना के केस गाजियाबाद में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को दो दिन लॉकडाउन के नए नियम बना दिए थे जिसके बाद से व्यापारी वर्ग इस बात की मांग रहे थे कि अब रोस्टर को खत्म कर दिया जाए। इसी मांग को देखते हुए बाजारों को खोलने के लिए रोस्टर व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष प्रीतम लाल ने प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग को ज्ञापन दिया था। उसमें मांग की थी कि सभी बाजारों को सप्ताह के पांचों दिन खुलने दिया जाए।
लिफ्ट में दो लोगों के एक साथ चढ़ने पर होगा चालान
इधर बता दें कि नगर निगम की लिफ्ट में दो से अधिक लोगों के मिलने पर चालान किया जाएगा। यह पता चला है कि लिफ्ट पर नोटिस चिपकाया गया है लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हैं। नगर आयुक्त डॉ. दिनेश चंद्र ने कहा कि निगरानी के लिए भूतल पर एक कर्मचारी को तैनात किया गया है। इसके बावजूद लोग नहीं मानते और मनमानी करते हैं। अब ऐसा करने वालों का उप्र कोविड-19 महामारी विनियमावली 2020 के तहत चालान किया जाएगा।