गाजियाबाद में बच्ची से दरिंदगी मामला, स्वजन बोले- जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटकेगा, नहीं मिलेगा सुकून
साहिबाबाद थानाक्षेत्र में साढ़े चार वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में शनिवार को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ में उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। बच्ची से हैवानियत करने के मामले में शनिवार दोपहर अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया, वैसे ही अदालत कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कक्ष में मौजूद बच्ची की मां, पिता व दादी रोने लगी। वहीं मृतका की छह वर्षीय बड़ी बहन व एक छोटी बहन हाथ जोड़े खड़ी रही।
यह नजारा देख अदालत कक्ष में मौजूद पुलिसकर्मी व अन्य वादकारियों की आंखें भी नम हो गई। अदालत परिसर के बाहर मृतका के स्वजन ने बातचीत में कहा कि हमारी बच्ची का क्या कसूर था। हैवान ने हमारी फूल जैसी बच्ची को मार डाला, जब तक वह फांसी पर नहीं लटकेगा, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा।
शनिवार को इस तरह रहा घटनाक्रम
- 10 बजे - सोनू गुप्ता जेल से अदालत में पेश हुआ।
- 10.15 बजे - सुनवाई शुरू हुई।
- 10.17 बजे - सोनू गुप्ता ने दलील पेश करते हुए कहा कि उसकी कोई पैरवी करने वाल नहीं है। कम दंड दिया जाए।
- 10.30 बजे - विशेष लोक अभियोजक दलील पेश कर मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की।
- 12 बजे - अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।
गाजियाबाद में पूर्व में इन मामलों में भी हुई फांसी
20 जनवरी 2021 - ढाई साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी चंदन को फांसी की सजा। 19 मई 2022 - निठारी कांड में गाजियाबाद स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा।06 जून 2022 - बनारस बम कांड में आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा। एक अगस्त 2022 - एक परिवार के सात लोगों की हत्या करने वाले राहुल को फांसी की सजा।
इतने कम समय पर सजा होने वाला यह दूसरा मामला
साहिबाबाद थानाक्षेत्र में हुई उक्त घटना में अदालत में सुनवाई शुरू होने पर मात्र 46 दिन में फैसला आया है। यह जिले का दूसरा ऐसा मामला है जिसमें इतने कम समय में सजा सुनाई गई है। इससे पहले कविनगर थानाक्षेत्र में 18 अक्टूबर 2020 को ढाई वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में अदालत ने सुनवाई शुरू होने के 29 दिन में दोषी चंदन को फांसी की सजा सुनाई गई थी उस पर 1.50 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।