Lockdown New Guidelines: नोएडा-गाजियाबाद में कर्फ्यू जारी; दोनों जिलों में धारा-144 भी बढ़ाई
Lockdown New Guidelines सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा। कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए जिले में पहले से ही लागू धारा-144 को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोगों से अपील है कि बेवजह घरों से बाहर न जाएं।
नोएडा/गाजियाबाद, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी लॉकडाउन आगामी 7 जून तक बढ़ा दिया है। इस बीच स्थानीय गाजियाबाद जिला प्रशासन ने जहां 10 जून तक धारा-144 बढ़ाई तो गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 144 पूरी जून महीने यानी 30 जून तक बढ़ा दी है। आइये जानते हैं कि गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 7 जून तक लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति रहेगी। अहम बातों के तहत कंटेनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी और बिना मास्क पहले दुकान पर जाने वालों को सामान नहीं दिया जाएगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कर्फ्यू लागू रहेगा।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभाओं और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन नहीं है।
- दोनों जिलों में शादी-समारोह में 25 व्यक्तियों से ज्यादा के शामिल होने की अनुमति नहीं है।
- शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
बंद रहेंगी ये चीजें
- शॉपिंग मॉल
- सिनेमा हाल
- रेस्तरां
- बार
- खेल परिसर
- जिम
- स्पा
- स्वीमिंग पूल
- धार्मिक स्थल
- स्कूल
- कॉलेज
- शिक्षण संस्थान
इन्हें जारी रहेगी राहत
- दूध, दवा, किराना, फल और सब्जियों की दुकान खोली जा सकेंगी।
- गर्भवती महिलाएं अस्पताल आ-जा सकेंगीं।
- लोग टीकाकरण के लिए आवाजाही कर सकेंगे।
- मेडिकल टेस्ट के लिए छूट है।
- गेहूं क्रय केंद्र व राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।
- कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।
इन्हीं भी मिली राहत
सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और पासधारक ही आवागमन कर सकेंगे। चार पहिया वाहन में चालक के साथ तीन सवारी, ई-रिक्शा में चालक के साथ दो सवारियों, आटो में चालक के साथ दो सवारियों और दोपहिया वाहन पर दो व्यक्ति आ-जा सकेंगे। 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहेंगी।
जानें- अहम बातें
- आवश्यक सेवाओं व वस्तुएं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- शादी समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित होगी।
- कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम होने पर जिले में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू होगा।
- शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कोई छूट नहीं है।