हत्या व जानलेवा हमला करने के मामले में दो को उम्र कैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 अनिता राज की अदालत ने हत्या व जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को दो आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में प्रत्येक आरोपित पर 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। विवाद पैसों के लेन-देन का था।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 अनिता राज की अदालत ने हत्या व जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को दो आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में प्रत्येक आरोपित पर 21 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। विवाद पैसों के लेन-देन का था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक माकिन ने बताया कि घटना विजयनगर थानाक्षेत्र में वर्ष 2006 की है। मामले में माता कॉलोनी के रहने वाले संजय ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि 27 अगस्त 2006 की रात करीब 10 बजे उसके मकान में रहने वाला किरायेदार गुड्डू पत्नी बबीता के साथ कमरे में खाना खा रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाला रवींद्र, नासिर व हबीब के साथ उसके घर पहुंचा। बताया गया है कि इनका गुड्डू से कुछ पैसों का लेन-देन था। इसी विवाद में रवींद्र व नासिर ने उपरोक्त तारीख को गुड्डू को घर से बाहर बुलाकर गोली मार दी थी। बीच-बचाव के दौरान आरोपितों ने संजय पर भी फाय¨रग की। घटना के अगले दिन 28 अगस्त को गुड्डू की दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 अनिता राज की अदालत ने अभियोजन व बचाव दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को रवींद्र निवासी विजयनगर व नासिर निवासी खानपुर, बुलंदशहर को उम्र कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 21 हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने हबीब को बरी करने का निर्णय लिया।