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हत्या व लूट के दोषी को आजीवन कारावास

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने हत्या व लूट के मामले में शुक्रवार को एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। घटना बहादुरगढ़ थानाक्षेत्र के चितौड़ा गांव में वर्ष 2004 की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Sep 2018 08:23 PM (IST)Updated: Fri, 28 Sep 2018 08:23 PM (IST)
हत्या व लूट के दोषी को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने हत्या व लूट के मामले में शुक्रवार को एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। घटना बहादुरगढ़ थानाक्षेत्र के चितौड़ा गांव में वर्ष 2004 की है।

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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दयाशंकर राम त्रिपाठी ने बताया कि मामले में चितौड़ा गांव के रहने वाले गिरधारी ने बहादुरगढ़ थाने में तहरीर दी थी। इसमे उसने बताया कि उसने गांव में ही रह रहे मेघराज, जो मूलरूप से हसनपुर, जेपी नगर का रहने वाला था, उसे कुछ पैसे उधार दिए थे। गिरधारी के बेटे क¨छद ने तकादा किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद कुछ दिन बाद 17 नवंबर 2004 को मेघराज उनके घर पहुंचा और उधार दिए पैसे लौटाने व खेत की जुताई कराने के बहाने क¨छद को साथ ले गया। आरोप है कि खेत में उसने क¨छद की हत्या कर दी और ट्रैक्टर लूटकर फरार हो गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश कर ट्रैक्टर बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दयाशंकर राम त्रिपाठी के मुताबिक मामले में अभियोजन की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यप्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने दोषी मेघराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।


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