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जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज, हंगामे पर हटाई धारा

जागरण संवाददाता गाजियाबाद कविनगर पुलिस ने मारपीट के एक मामले में पहले तो आरोपित पर जानलेवा हमले समेत अन्य गंभीर धाराएं लगाई फिर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपित के स्वजन ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Oct 2021 08:39 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 08:39 PM (IST)
जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज, हंगामे पर हटाई धारा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कविनगर पुलिस ने मारपीट के एक मामले में पहले तो आरोपित पर जानलेवा हमले समेत अन्य गंभीर धाराएं लगाई, फिर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपित के स्वजन ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में हंगामा कर दिया। पुलिस ने हंगामे के चलते आनन-फानन में जानलेवा हमले की धारा हटाते हुए आरोपितों को थाने से जमानत दे दी। आरोपित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो पुलिस ने दूसरे पक्ष के एक आरोपित को हिरासत में लिया है।

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अवंतिका के सहकारी नगर निवासी मनोज चौधरी ने कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि मंगलवार रात वह अपनी दुकान पर थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने फोन निवाड़ी के पतला गांव निवासी पांच लोगों को बुला लिया। सभी आरोपितों ने पड़ोस में रहने वाले राहुल पर लाठी-डंडों से हमला किया। आरोप है कि मनोज बीच-बचाव करने पहुंचे, तो उन पर भी जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर मचने पर आरोपित धमकी देते हुए फरार हो गए।

मौके से गुजर रही पुलिस ने विवाद होते देख दोनों पक्षों को टोका तो आरोपितों ने सिपाही का डंडा छीनकर उनके साथ भी अभद्रता की। सिपाही की सूचना पर अवंतिका चौकी प्रभारी कर्मवीर सिंह पहुंचे और आरोपितों को थाने लेकर आए। आरोप है कि आरोपितों ने चौकी प्रभारी कर्मवीर की अंगुलियां मोड़ दीं। पुलिस का कहना है कि एक आरोपित एयरफोर्स में कर्मचारी है और बैंगलुरु में तैनात है। आरोपित के स्वजन ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप : गिरफ्तारी होने पर एयरफोर्स कर्मी के स्वजन ने थाने पर दूसरे पक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आरोप है कि उनके परिवार की एक महिला के साथ दूसरा पक्ष छेड़छाड़ करता है। कई बार विरोध करने पर भी आरोपित हरकतों से बाज नहीं आया। मंगलवार को भी छेड़छाड़ होने के विरोध में ही झगड़ा हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हटाई गई धारा : सीओ कविनगर अंशु जैन का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआइआर में से जानलेवा हमले की धारा हटाई गई। मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट नहीं आई है। अन्य धाराओं के जमानती होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने इस मामले में एसएसपी से शिकायत की तो छेड़छाड़ के आरोपित को हिरासत में लिया गया।


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