हरनंदी नदी के दोनों तरफ बनाए जाएंगे तालाब
जासं गाजियाबाद गिरने भूजल स्तर पर काबू पाने के लिए हरनंदी नदी के दोनों तरफ वन विभाग की
जासं, गाजियाबाद : गिरने भूजल स्तर पर काबू पाने के लिए हरनंदी नदी के दोनों तरफ वन विभाग की जमीन पर तालाब बनाया जाएगा। भूजल दोहन पर रोक लगाई लगाने के लिए राज्य सरकार ने भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन )अधिनियम-2019 बनाया। इसे सख्ती से लागू करने के लिए बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में भूगर्म जल विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जनपद में भूजल दोहन के लिए की जा रही अंधाधुंध बोरिग पर रोक लगाने और भूजल स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है। भूजल दोहन से पहले एनओसी लेनी अनिवार्य होगी।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के निर्देश पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला विकास अधिकारी भालचंद त्रिपाठी ने बताया कि भूजल के स्तर को बढ़ाने के साथ ही हरनंदी नदी की सफाई की योजना बनाई गई है। हरनंदी को साफ करने के लिए उसके अंदर उद्योगों के केमिकल युक्त पानी के जाने पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा बैठक में प्रस्ताव दिया गया है कि हरनंदी नदी के दोनों तरफ वन विभाग की जमीन पर तालाब बनाया जाए। जिससे कि वर्षा के जल का संचयन किया जा सके।
निर्माण कार्य और उद्योगों में एसटीपी के पानी का होगा इस्तेमाल: लघु एवं सिचाई विभाग के सहायक अभियंता मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि भूजल दोहन रोकने के लिए अब निर्माण कार्यों और उद्योगों में एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का इस्तेमाल कराने पर जोर दिया जाएगा। उद्योगों और निर्माण स्थल पर बोरिग पर रोक लगाई जाएगी। नियमों को न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम में दोषी से कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना वसूलने का प्राविधान है। दोषी को जेल भी भेजा जा सकता है। भूजल स्तर बचाने के लिए उठाए जाएंगे कदम
अधिसूचित क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए भूजल दोहर पर लगेगा प्रतिबंध
घर ओर खेती के लिए भी बोरिग कराने की लेनी होगी इजाजत
बोरिग करने वालों को कराना होगा पंजीकरण
बोरिग करने से पहले जिला स्तर पर गठित समिति को देनी होगी सूचना
बिना एनओसी लिए भूजल दोहन करने वाले व्यक्ति पर होगी कार्रवाई एनओसी के लिए पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन :
भूगर्भ जल विभाग के जूनियर इंजीनियर राहुल देव ने बताया कि भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की स्थापना की है। इस परिषद के चेयरमैन जिलाधिकारी और सदस्य सचिव जिला विकास अधिकारी हैं। बोरिग के लिए आवेदक को ह्वश्चद्द2स्त्रश्रठ्ठद्यद्बठ्ठद्ग.द्बठ्ठ पोर्टल पर एनओसी लेने के लिए अप्लाई करना होगा। पोर्टल पर ही बिना एनओसी लिए भूजल दोहन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी की जा सकेगी। भूजल स्तर में सुधार के लिए योजना तैयार की गई है। बिना एनओसी लिए भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी