हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती शुरू
जागरण संवाददाता गाजियाबाद दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआर
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। बिना एचएसआरपी लगे व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच समेत सभी कामों पर शुक्रवार से रोक लगा दी गई है। 19 अक्टूबर से बिना एचएसआरपी लगे निजी वाहनों का भी कोई काम नहीं होगा।
एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि बिना एचएसआरपी लगे व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच, पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, स्वामित्व स्थानांतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, विशेष परमिट, राष्ट्रीय परमिट आदि सभी कामों पर शुक्रवार से रोक लगा दी गई है। वाहन स्वामी इन वेबसाइट पर करें आनलाइन आवेदन
एआरटीओ ने बताया कि टाटा, महिद्रा, होंडा कार व होंडा बाइक और टीवीएस कंपनी के वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए www.द्वड्डद्मद्गद्व4द्धह्यह्मश्च.ष्श्रद्व पर जाकर आनलाइन आवेदन करें। इसके अलावा मारुति, टोयोटा, हुंडई, एमजी हेक्टर, कीआ, हीरो, बजाज, रायल एनफील्ड और बाकी सभी कंपनियों के वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लिए www.ढ्डश्रश्रद्मद्व4द्धह्यह्मश्च.ष्श्रद्व पर जाकर आनलाइन आवेदन करें।
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कितने में लगती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
दुपहिया वाहन - 354
चार पहिया कार 654
व्यावसायिक वाहन - 700 झांसे में न आएं, तुरंत पकड़ में आ जाती है फर्जी प्लेट
शहर में जगह-जगह नंबर प्लेट बनाने की दुकान खोलकर बैठे लोग वाहन स्वामियों को ठगने का काम कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने की बात कहकर वह वाहन स्वामियों से ज्यादा रकम वसूल ही रहे हैं, साथ ही प्लेट भी फर्जी बनाकर दे रहे हैं। परिवहन अफसरों ने बताया कि किसी के झांसे में न आएं। चेकिग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट तुरंत पकड़ में आ जाती है। इसीलिए डीलर द्वारा अधिकृत कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन फीस जमा करके ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करें। जल्द शुरू होगा चेकिग अभियान
प्रवर्तन टीम को निर्देश देकर जल्द ही जिले में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ सघन चेकिग अभियान शुरू कराया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाना पंजीयन नियमों की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।