गाजियाबाद में सौतेले पिता को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा
गाजियाबाद में एक सौतेले पिता दीपक को 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ...और पढ़ें

गाजियाबाद: सौतेले पिता को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा ( एआई जेनरेटेड इमेज )
HighLights
सौतेले पिता दीपक को 20 साल का कठोर कारावास।
13 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला।
पाक्सो एक्ट के तहत 50 हजार रुपये का अर्थदंड।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नीरज गौतम की अदालत ने आरोपित दीपक को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड न देने पर आरोपित को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पीड़िता ने कहा था कि सौतेले पापा ने एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने दी मामले की जानकारी
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि पीड़िता की मां अपने पूर्व पति से अलग होकर आरोपित दीपक के साथ बहरामपुर में किराये के मकान में रह रही थी। महिला ने अपने पति को छोड़कर दीपक से मंदिर में शादी कर ली थी। पूर्व पति से उसके एक बेटा और 13 वर्षीय बेटी थी। 13 फरवरी 2023 महिला काम पर बाहर गई हुई थी।
घर में बच्चों को अकेला पाकर आरोपित दीपक ने छोटे बेटे को खेलने के बहाने छत पर भेज दिया। आरोपित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। मां के घर लौटने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। जब मां ने खुद को बेटी का दोस्त बताते हुए गहराई पूछा तो उसने बताया कि पापा एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। जिसके बाद क्रासिंग रिपब्लिक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसकी मां, डाक्टर व विवेचक समेत सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। पीड़ित ने अदालत को बताया कि आरोपित सौतेला पिता मां के बाहर जाने पर उसके साथ दुष्कर्म करता था।
अदालत ने पाया दोषी
चिकित्सीय परीक्षण में शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी, लेकिन अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करते हुए माना कि पाक्सो मामलों में पीड़िता का सुसंगत और विश्वसनीय बयान ही दोष सिद्ध के लिए पर्याप्त है। अदालत ने आरोपित दीपक को धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता और पाक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी पाया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि वसूली गई 50 हजार रुपये की पूरी अर्थदंड राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद को भी पीड़िता के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए उचित प्रतिकर राशि प्रदान करने की सिफारिश की गई है। सजा के बाद आरोपित को जिला जेल भेज दिया गया है।
