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गाजियाबाद में गुलमोहर ग्रीन्स अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, दो कमिश्नर नियुक्त

By Shahnawaz AliEdited By: Sonu Suman
Published: Wed, 16 Sep 2026 09:57 PM (IST)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गुलमोहर ग्रीन्स में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। मामले की वास्तविक स्थिति जानने ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गुलमोहर ग्रीन्स में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। (एआई जेनरेटेड इमेज)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के गुलमोहर ग्रीन्स में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. गुलमोहर ग्रीन्स में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख।

  2. मामले की जांच हेतु दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त।

  3. कमिश्नर सितंबर 2026 में मौके का निरीक्षण करेंगे।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोहन नगर स्थित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट गुलमोहर ग्रीन्स में निवासियों की सहमति के बिना अतिरिक्त निर्माण और अवैध फ्लोर बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

न्यायमूर्ति सरला श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए दो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए हैं, जो 19 और 20 सितंबर 2026 को मौके का निरीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट सौंपेंगे।

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