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गाजियाबाद में बच्ची से दरिंदगी: आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की तैयारी, पुलिस करेगी फास्ट ट्रायल की मांग

By Vinit Edited By: Anup Tiwari
Published: Mon, 13 Jul 2026 05:55 AM (IST)

गाजियाबाद में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस आरोपियों को जल्द सख्त सजा दिलाने की तैयारी ...और पढ़ें

राजनगर एक्सटेंशन स्थित निर्माणाधीन माल। फाइल फोटो

राजनगर एक्सटेंशन स्थित निर्माणाधीन माल। फाइल फोटो

HighLights

  1. पुलिस आरोपियों को जल्द सख्त सजा दिलाने की तैयारी में।

  2. मजबूत साक्ष्य जुटाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग।

  3. आरोपियों पर दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो की गंभीर धाराएं।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित मिगसन ग्रुप के निर्माणाधीन माल में शुक्रवार रात सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस आरोपितों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने की तैयारी में जुट गई है।

विवेचना के साथ-साथ मजबूत साक्ष्य जुटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पुलिस अदालत से मामले की सुनवाई तेजी से कराने के लिए अनुरोध करेगी, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके।

जल्द दाखिल की जाएगी चार्जशीट

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में फोरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया गया है। आरोपितों द्वारा बच्ची को अपने साथ ले जाने की सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जुटाए गए खून के नमूने, बच्ची और आरोपितों के कपड़े, कपड़ों पर मिले जैविक साक्ष्य तथा हत्या में प्रयुक्त लोहे की राड को जांच का अहम आधार बनाया गया है।

इन सभी साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट को चार्जशीट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस का मानना है कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष अदालत में प्रभावी पैरवी कर सकेगा। इसके लिए पुलिस आयुक्त स्तर से भी पूरे प्रकरण की नियमित निगरानी की जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी कर जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और अभियोजन से समन्वय बनाकर आरोपितों को कानून के तहत कठोरतम सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस का उद्देश्य है कि इस जघन्य मामले में पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके और दोषियों को उनके अपराध के अनुरूप दंड मिले।

आरोपितों पर इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस

पुलिस ने 25 वर्षीय शाहबुद्दीन और 18 वर्षीय विनय के खिलाफ बीएनएस की धारा 66 (दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न के दौरान पीड़ित की मृत्यु या स्थायी कोमा), धारा 65 (2) जिसमें (12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ दुष्कर्म), धारा 70 (2) जिसमें (18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म), बीएनएस 140 (1) जिसमें (हत्या करने के लिए अपहरण), बीएनएस की धारा 103 (1) जिसमें (हत्या), बीएनएस की धारा 3 (5) जिसमें (अपराध के लिए सामान्य आशय) समेत पाक्सो की धारा 5 जी, 5 ई, 5 आर समेत पाक्सो की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया है।

इनमें से कई धाराओ में दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्राविधान है।

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दोषियों को सख्त और शीघ्र सजा दिलाने के लिए पुलिस कोर्ट में तेजी से सुनवाई करने के लिए अनुरोध करेगी। मजबूत साक्ष्यों के साथ जल्दी ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी।

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जे रविंदर गौड, पुलिस आयुक्त