रायबरेली के एनआरएचएम घोटाले में लिया चार चार्जशीट का संज्ञान
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अमित वीर ¨सह की अदालत ने बृहस्पतिवार को रायबरेली में हुए एनआरएचएम घोटाले में चार चार्जशीट का संज्ञान लिया। साथ में आरोपित दो तत्कालीन सीएमओ, अन्य अफसर व दवा कारोबारियों के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए। सुनवाई को अगली तारीख चार अक्टूबर नियत की गई है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अमित वीर ¨सह की अदालत ने बृहस्पतिवार को रायबरेली में हुए एनआरएचएम घोटाले में चार चार्जशीट का संज्ञान लिया। साथ में आरोपित दो तत्कालीन सीएमओ, अन्य अफसर व दवा कारोबारियों के खिलाफ समन जारी करने के आदेश दिए। सुनवाई को अगली तारीख चार अक्टूबर नियत की गई है।
लोक अभियोजक ने बताया कि रायबरेली में एनआरएचएम योजना के तहत दवा व उपकरण की खरीद में वर्ष 2007-08 में लाखों का घोटाला हुआ था। इस मामले में सीबीआइ ने तत्कालीन सीएमओ रायबेरली अनिल कुमार शुक्ला, रमेश अरोड़ा, अजय कुमार शर्मा, अनिल ¨सह व अन्य को आरोपित किया है। इस मामले में सीबीआइ ने एक चार्जशीट दी है। इसके साथ वर्ष 2008-10 के दौरान रायबरेली में एनआरएचएम योजना के तहत दवा व उपकरण की खरीद में लाखों का घोटाला हुआ था। मामले में सीबीआइ ने तत्कालीन सीएमओ गोपाल जी कुमारिया, प्रदीप शर्मा, अनुपम गुप्ता, कुलदीप शर्मा, पूर्व एसएमओ स्टोर रिजवान कुरैशी, पूर्व सीएमएस विद्या सागर त्रिपाठी, पूर्व सीएमएस डा. शशि सक्सेना व संतोष कुमार को आरोपित किया है। इस मामले में सीबीआइ ने तीन चार्जशीट पेश की हैं।