सर्विस स्टेशन के बाहर मिला प्लास्टिक कचरा, एक लाख जुर्माना
नगर निगम ने मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित फोर्ड सर्विस स्टेशन पर प्लास्टिक कूड़ा-कचरा ड़ालने पर एक लाख रुपये का जुर्माने का अर्थदंड़ लगाया गया है। इसके साथ ही तीन दिन बाद पांच-पांच हजार प्रत्येक कार्य दिवस का अतिरिक्त अर्थदंड़ लगाते हुए वसूली की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
जासं, गाजियाबाद : नगर निगम ने मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित फोर्ड सर्विस स्टेशन पर प्लास्टिक कूड़ा-कचरा डालने पर एक लाख रुपये का जुर्माने का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही तीन दिन बाद पांच-पांच हजार प्रत्येक कार्य दिवस का अतिरिक्त अर्थदंड लगाते हुए वसूली की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
नगर निगम की टीम ने मंगलवार को मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान फोर्ड सर्विस स्टेशन से निकालकर फेंका गया प्लास्टिक कचरा मिलने पर सर्विस स्टेशन के प्रबंधक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। इसमें ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन अधिनियम-2016 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अधिनियम-2018 व पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत नियमावली प्लास्टिक अपशिष्ट के नियमों का अनुपालन न करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। नोटिस में तीन दिन का समय दिया गया है। जुर्माना जमा न करने पर प्रत्येक कार्य दिवस के हिसाब से अतिरिक्त पांच हजार का निर्धारित करते हुए वसूली की कार्यवाही की जाएगी।