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सीबीआइ अगली तारीख पर गवाह को पेश करे

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के कई मामलों बृहस्पतिवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपित सजायाफ्ता कैदी सुरेंद्र कोली अदालत में पेश हुआ। विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि कोली के द्वारा पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। एक प्रार्थना पत्र एफआईआर, समस्त गवाहों के बयान व अन्य दस्तावेज मांगने से संबंधित था। सीबीआइ की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 07:50 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 07:50 PM (IST)
सीबीआइ अगली तारीख पर गवाह को पेश करे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के कई मामलों बृहस्पतिवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपित सजायाफ्ता कैदी सुरेंद्र कोली अदालत में पेश हुआ। विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि कोली के द्वारा पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। एक प्रार्थना पत्र एफआइआर, समस्त गवाहों के बयान व अन्य दस्तावेज मांगने से संबंधित था। सीबीआइ की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा यह सभी दस्तावेज सुरेंद्र कोली को पूर्व में दिए जा चुके हैं। वह बार-बार इस तरह के प्रार्थना पत्र मुकदमे की कार्रवाई प्रभावित करने के लिए दे रहा है। इस पर अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान सुरेंद्र कोली ने कहा कि रवींद्र ¨सह अब उनके अधिवक्ता नहीं हैं। उसने अदालत को बताया कि अभियोजन द्वारा गवाह आरसी गरबान को पेश नहीं किया जा रहा है जब वह पेश होगा तो खुद उससे जिरह करेगा और अपने मामलों की पैरवी खुद करेगा। इस पर विशेष अदालत ने सीबीआइ को गवाह आरसी गरबान को अगली तारीख पर पेश करने के आदेश दिए।

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विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक सुनवाई को अगली तारीख चार अक्टूबर नियत की गई है। 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में मो¨नदर ¨सह पंधेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने मो¨नदर ¨सह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया था। दोनों को पूर्व में कई मामलों में सजा हो चुकी है।


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