मेरठ के निर्मल हत्याकांड में पांच पर आरोप तय
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मेरठ में वर्ष 2006 में हुए निर्मल शर्मा हत्याकांड में बृहस्पतिवार को सी
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : मेरठ में वर्ष 2006 में हुए निर्मल शर्मा हत्याकांड में बृहस्पतिवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने पांच को आरोपित किया। आरोप साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम देने का है। मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जून नियत की गई है।
सीबीआइ के लोक अभियोजक अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में मृतक निर्मल शर्मा के साले तुरीन विश्नोई ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था निर्मल शर्मा, हरिओम आनंद के यहां नौकरी करता था और उनकी तरफ से सुभारती कॉलेज के मुकदमों की पैरवी करता था। आरोप था कि अतुल कृष्ण भटनागर, हरिओम आनंद से रंजिश मानते थे। इसी के चलते वह निर्मल शर्मा द्वारा पैरवी किए जाने से नाराज रहते थे। शिकायत में बताया गया है कि घटना से कुछ दिन पूर्व सुभारती कॉलेज के महाप्रबंधक अतुल कृष्ण भटनागर दो साथियों के साथ निर्मल के घर आए थे और मुकदमों की पैरवी से मना दिया था। साथ में न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। इसके बाद 14 जून 2016 की रात गोली मारकर निर्मल शर्मा की हत्या कर दी गई। शुरू में इस मामले की सीबीआइ ने जांच की। हाईकोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर 2007 को यह मुकदमा सीबीआइ को ट्रांसफर हुआ। इसके बाद सीबीआइ ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया और अदालत में चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत में चल रही है। सीबीआइ के लोक अभियोजक अमित कुमार के मुताबिक बृहस्पतिवार को अदालत ने तेजवीर ¨सह ठेकेदार, कुलदीप ¨सह, मुकेश, मौ. इरफान उर्फ पहलवान व कुसुमवीर ¨सह उर्फ किशन पांचों पर साजिश के तहत हत्या को अंजाम देने के आरोप तय किए।