मकान खरीदते वक्त रहें सावधान, निगम को 20 साल बाद आ रहा कर्ज वसूलने का ध्यान
जागरण संवाददाता साहिबाबाद अगर आप भी नगर निगम क्षेत्र में मकान खरीदने की योजना बना रहे है
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद: अगर आप भी नगर निगम क्षेत्र में मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सावधान रहें। मकान पर हाउस टैक्स बकाया है या नहीं, इसकी पड़ताल जरूर कर लें। साथ ही नगर निगम में मकान के मालिक और नंबर की भी जांच करवा लें। ऐसा न करने पर बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नगर निगम को हाउस टैक्स वसूलने का ध्यान 20 साल बाद याद आ रहा है। जिसकी वजह से हाल-फिलहाल में मकान खरीदने वालों को परेशानी हो सकती है। ऐसा एक मामला नगर निगम मोहन नगर जोन में सामने आया है।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने तीन माह पहले जनकपुरी में मां मुनेश के नाम से मकान खरीदा। मकान बेचने के दौरान पूर्व मकान मालिक ने बताया कि मकान पर किसी तरह का कर्ज नहीं है। हाल ही में कुलदीप के घर के बाहर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बकाया हाउस टैक्स का नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें 42 हजार रुपये का हाउस टैक्स बकाया बताया गया है। कुलदीप शर्मा ने बताया कि उनके मकान पर चस्पा किए गए नोटिस में न तो मकान का नंबर सही लिखा है न ही मकान के मालिक का नाम। इस मामले की शिकायत करने के लिए वह नगर निगम मोहन नगर जोन के कार्यालय पहुंचे। वहां उनको बताया गया कि हाउस टैक्स 20 साल का बकाया है, जो कि जमा नहीं करवाया गया है। उस वक्त मकान सरजीत चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड था और मकान का नंबर भी जनरल सर्वे के आधार पर लिखा गया है। कुलदीप शर्मा ने नगर निगम द्वारा भेजे गए हाउस टैक्स के बकाया बिल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 20 साल से नगर निगम के अधिकारी क्यों सो रहे थे। अब तक बकाया हाउस टैक्स क्यों नहीं वसूला गया? हाउस टैक्स जमा न कराने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
मामला संज्ञान में आया है, कर निरीक्षक को मौके पर जाकर मामले की तहकीकात कर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मकान खरीदते वक्त नगर निगम से नो ड्यूस का सर्टिफिकेट भी ले लें, जिससे पता चल जाएगा कि मकान पर हाउस टैक्स बकाया है या नहीं।
- एसके गौतम, जोनल प्रभारी , नगर निगम मोहन नगर जोन।