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निर्माण सामग्री का खुले में भंडारण करने पर 3.50 लाख रुपये जुर्माना

तुलसी निकेतन में नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ का खुले में भंडारण करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 07:58 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 07:58 PM (IST)
निर्माण सामग्री का खुले में भंडारण करने पर 3.50 लाख रुपये जुर्माना
निर्माण सामग्री का खुले में भंडारण करने पर 3.50 लाख रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खुले में निर्माण सामग्री का भंडारण करने पर बुधवार को साढ़े तीन लाख का जुर्माना लगाया। इसके अलावा तुलसी निकेतन में नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थ का खुले में भंडारण करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, जीडीए के अधिकारियों के साथ ही सभी एसडीएम को प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नंदी पार्क गोशाला के पास कुनाल ट्रेडर्स, मोहन नगर में जनता सीमेंट स्टोर, साहिबाबाद में पूजा बिल्डर्स, वसुंधरा में प्रमोद चौधरी, कृष्णा एंक्लेव में अजय यादव और साइट-4 साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में अमर कुमार गुप्ता पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।


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