एसएसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के आदेश
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद लोनी के ग्राम निठौरा में वर्ष 2006 में हुई हत्या मामले में फरार आरोपी क
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद
लोनी के ग्राम निठौरा में वर्ष 2006 में हुई हत्या मामले में फरार आरोपी की एक संस्थान का उद्घाटन करते हुए फेसबुक पर जारी हुई फोटो के मामले में हाइकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हाइकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों पर एसएसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने आठ जुलाई की तारीख लगाई है।
बता दें कि लोनी थाना क्षेत्र के निठौरा में वर्ष 2006 में गांव निवासी मनोज को घर से बुलाकर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई ओमप्रकाश ने गांव निवासी रघुराज, चाहत, राजेंद्र व बिजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोप है कि इस मामले में थाने के उपनिरीक्षक प्रीतम सिंह ने 15 अक्टूबर, 2014 को ग्राम प्रधान की लेटर हेड पर फर्जी रिपोर्ट बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां पेश कर दी गई जिसमें कहा गया कि आरोपी अब गांव में नहीं रहते और भविष्य में उनके मिलने की संभावना नहीं है। ग्राम प्रधान सत्तो देवी ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कोर्ट में 25 नवंबर को शिकायत की और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है, यह पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद 07 जनवरी, 2015 को बंथला चिरौड़ी रोड पर एक शोरूम का उद्घाटन आरोपी चाहत व राजेंद्र द्वारा किया गया। उद्घाटन करते हुए फोटो एक सपा नेता ने फेसबुक पर अपलोड की। पीड़ित ओमप्रकाश ने इस मामले में आइपीएस अधिकारी आइजी अमिताभ ठाकुर से की और ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई के लिए कहा। कार्रवाई न होने पर ओमप्रकाश ने हाइकोर्ट में अर्जी दी। इस मामले में हाइकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। आइजी अमिताभ ठाकुर की पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के मुताबिक हाइकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के किए गए उपायों से अवगत कराते हुए एसएसपी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।